Money laundering मामले में अनिल देशमुख को राहत नहीं, कोर्ट ने 15 नवंबर तक बढ़ा दी ED कस्टडी

Updated : Nov 12, 2021 17:46
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Editorji News Desk

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख अब 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे. शुक्रवार को पीएमएलए कोर्ट से देशमुख को कोई राहत नहीं मिली और अदालत ने उनकी कस्टडी 15 नवंबर तक बढ़ा दी. इससे पहले, अनिल देशमुख ने अदालत में जज को एक पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे 10 दिन से रखा है. इस दौरान 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं. मेरे पास बताने को अब कुछ नहीं है, जो ED को चाहिए. इसलिए ED कस्टडी ना दी जाए.

वहीं ईडी की दलील थी कि मामले में सचिन वाझे की कस्टडी लेने की कोशिश है. दोनों से आमने-सामने पूछताछ करनी है इसलिए अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ाई जाए.
प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था और फिर बंबई हाई कोर्ट ने उन्हें 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था, जिसे अब तीन दिन और बढ़ा दिया गया है
बता दें कि अनिल देशमुख पर आरोप है कि गृहमंत्री रहते हुए उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपये की वसूली की थी, उन पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाए थे. हालांकि, देशमुख ने इन आरोपों को निराधार बताया है.

 

Money laundering caseEDAnil Deshmukh

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