Pahlu Khan Lynching Case: राजस्थान हाईकोर्ट (HC) ने साल 2019 के पहलू खान लिंचिंग मामले में बरी हुए 6 आरोपियों को समन भेजा है. 6 सितंबर को हाईकोर्ट ने अलवर कोर्ट से बरी हुए सभी 6 लोगों को जमानती वॉरंट के तहत तलब किया है. जस्टिस गोवर्धन बर्धर और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पीड़ित पहलू के बेटों इरशाद और आरिफ की याचिका पर ये समन जारी किया है. जिन आरोपियों को समन किया गया है वो हैं विपिन यादव, रवींद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश और भीम सिंह.
पहलू खान को जिस बर्बरता से मारा गया था वो तस्वीरें पूरे भारत समेत दुनिया भर ने देखीं. इस केस में अलवर की अदालत के फैसले और आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए, पहलू के बेटों ने याचिका में कहा है कि- इस तथ्य के बावजूद कि चश्मदीदों की गवाही विश्वसनीय थी, ट्रायल कोर्ट ने गवाही को खारिज कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया.
पहलू खान और उनके बेटे 1 अप्रैल 2017 को जयपुर से दुधारू गाय खरीद कर हरियाणा में नूंह में अपने घर जा रहे थे, जब गोरक्षकों ने उन्हें जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर बहरोड़ में रोक दिया. गो तस्करी के शक में भीड़ ने उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की जिसके दो दिन बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई थी.
ये भी पढ़ें: Calcutta HC से नहीं मिला सुवेंदु की गिरफ्तारी का आदेश तो अब डिवीजन बेंच पहुंची बंगाल सरकार