केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान,पाकिस्तान (Paksitan) और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नागरिकता कानून 1995 और 2009 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के आदेश के कार्यान्वन के लिए नोटिफिकेशन (Notifcation ) जारी किया गया है. सरकार ने ये आवेदन गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान ,हरियाणा और पंजाब के चुने13 जिलों में रह रहे शरणार्थियो से मांगे हैं. जिन लोगों से नागरिकता के आवेदन मांगे गए हैं उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं. हालांकि नागरिकता के लिए वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं,
इस बीच सरकार ने साल 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है, दरअसल नागरिकता संशोधन 2019 कानून के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है. साल 2019 में सीएए को लेकर देश भर में खासा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था और दिल्ली के शाहीन में इसे निरस्त किए जाने को लेकर एक लंबा प्रदर्शन महीनों तक जारी रहा था.