किसान आंदोलन के मद्देनजर मध्यप्रदेश में भोपाल के कलेक्टर के फैसले से विवाद पैदा हो गया है. दरअसल कलेक्टर ने एक नोटिस जारी किया है कि जिसके मुताबिक 28 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भारी वाहन जैसे-ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर और धीमी गति से चलने वाला टांगा, बैलगाड़ी पर प्रतिबंध रहेगा. भोपाल कलेक्टर ने इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र का हवाला दिया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस फैसले को शिवराज सरकार की तरफ से किसानों की आवाज दबाने वाला तुगलकी फरमान बताया है. बता दें कि कांग्रेस ये ऐलान कर चुकी है कि विधानसभा सत्र के पहले दिन उसके विधायक और कार्यकर्ता ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे.