अगर आप लस्सी या छाछ (buttermilk) पीने के शौकीन हैं तो ये काम की खबर आपके लिए ही है, और वो ये हैं कि आपको फ्लेवर्ड मिल्क की तरह इन चीजों पर 12% GST नहीं देना होगा. जीएसटी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR-गुजरात) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान माना है कि लस्सी-छाछ GST फ्री है क्योंकि इसके वर्गीकरण कोड अलग तरह से व्यवहार करते हैं.
दरअसल, एक लस्सी निर्माता और आपूर्तिकर्ता ने इसपर लागू जीएसटी दर को लेकर AAR-गुजरात से संपर्क किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया. इससे पहले AAR-गुजरात ने ही माना था कि फ्लेवर्ड दूध (flavored milk) पर 12% की जीएसटी दर लागू होगी . इससे बाबत AAR-बेंच का कहना है कि बनाकर बेची जा रही लस्सी की मुख्य सामग्री दही, पानी और मसाले हैं, जबकि फ्लेवर्ड मिल्क में एडेड फ्लेवर और दूसरी चीजें शामिल थी. हालांकि, लस्सी और फ्लेवर्ड दूध दोनों ही डेयरी बेस़्ड प्रोडक्ट हैं लेकिन वर्गीकरण कोड उनके साथ अलग तरह से व्यवहार करते हैं.