सरकार की राय से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

Updated : Mar 03, 2021 12:55
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Editorji News Desk

देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ किया है कि सरकार की राय से अलग राय रखने वाले विचारों को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान की. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं करने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने अनुच्छेद-370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी. उसने फारूक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की थी. हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस आरोप को गलत ठहराया और कहा था कि अब्दुल्ला के बयानों को गलत तरीके से और तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया.

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