अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया और आप शेयर मार्केट (share market) से भी कमाई करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. शेयर बाजार से होनेवाली इनकम पर भी आपको टैक्स देना होता है और आपको किस तरह का ITR फॉर्म भरना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग (Trading) कर रहे हैं. दरअसल, शेयरों के लेन-देन से दो तरह के कैपिटल गेन (capital gain) होते हैं, पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें 1 साल से कम की अवधि में हुई कमाई को काउंट किया जाता है. जबकि दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें एक साल या उससे ज्यादा की अवधि में हुई कमाई शामिल होती है. अगर आपकी कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 15 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि अगर आपकी कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 लाख से अधिक की रकम पर 10 फीसदी का टैक्स देना होगा.
इंट्रा-डे ट्रेडिंग यानी एक ही दिन में किसी शेयर को खरीदने और बेचने से हुआ फायदा शॉर्ट टर्म कैटिपल गेन होता. ऐसे में इंट्रा-डे ट्रेडिंग से हुई कमाई पर टैक्स देने के लिए आपको ITR फॉर्म 3 का इस्तेमाल करना होगा. जबकि, एक दिन से अधिक के लिए शेयर खरीदने पर उससे हुई कमाई के लिए आपको ITR -2 फॉर्म भरना होगा.