होम बायर्स (Home Buyers) को समय पर कब्जा न देने पर सुपरटेक (SuperTech) को झटका लगा है. नेशनल कंज्यूमर कमीशन (National Consumer Disputes Redressal Commission) ने खरीदार की रकम रिफंड नहीं करने की एवज में कंपनी के MD को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है.
अगर कंपनी एक सप्ताह के अंदर रकम जमा कर देती है तो वारंट को तामील नहीं किया जाएगा. दरअसल, एक पार्टी को साल 2014 में करीब 1.03 करोड़ रुपये के विला देने का एंग्रीमेंट था. सुपरटेक बिल्डर समय पर कब्जा नहीं दे सका. न ही उसने ब्याज के साथ रकम वापस करने के आयोग के 2019 के फैसले का पालन किया. लिहाजा, खरीददार ने इसकी शिकायत दर्ज की.
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