उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में स्थानीय निकाय चुनाव(UP Nikay Election) में ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) मामले में योगी सरकार(Yogi Govt) को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट(Allahabad High Court) के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपीसरकार से 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट दे देगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है. तीन हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि यूपी सरकार ने हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित किया है.
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