Rahul Gandhi Disqualified: वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है. आपको बता दें कि सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और हाईकोर्ट जाने का रास्ता साफ हो गया था.
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सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर तलवार लटक रही थी. दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाएगी. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.