संसद सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul gandhi) को नई दिल्ली स्थित 12 तुगलक लेन वाला सरकारी बंगला (Govt. Bungalow) भी खाली करना पड़ सकता है. अगर कांग्रेस (Congress) राहुल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख करती है तो राहुल को तुरंत बंगला खाली नहीं करना होगा. वहीं अगर टॉप कोर्ट राहुल की सजा पर रोक नहीं लगाता तो राहुल को तुरंत सरकारी बंगला छोड़ना होगा.
हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल ने बताया था कि उनके पास कभी भी अपना कोई घर नहीं रहा...राहुल के इस दावे पर यकीन करें तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकारी बंगला खाली करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहां रहेंगे. संसद सदस्यता जाने के बाद अब केंद्र सरकार के संपत्ति अधिकारी राहुल को एक नोटिस जारी करेंगे जिसका जवाब उन्हें तीन दिनों में देना होगा.