Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के बागी कांग्रेस विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. अदलत ने बागी विधायकों की अर्जी खरिज कर दी है. यानी कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बनी रहेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के छह बागी कांग्रेस नेताओं को अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया.
कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को बदलने से इनकार किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को नोटिस देकर 14 दिनों के अंदर जवाब मांगा है. इस मामले में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी.
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