HRA Claim: 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है. लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत भी कर रहें है. आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए है.इसके अलावा कंपनियां अपने कर्मचारियों को इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देने के लिए सूचना भेज चुके हैं. न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के सेलेक्शन को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा चल रही है.
ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को इंवेस्टमेंट प्रूफ देने की जरूरत होती है और इसके लिए एक बड़ा कंपोनेंट होता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस. एचआरए क्लेम करने के जरिए सैलरीड क्लास का बड़ा वर्ग अपना टैक्स बचाने की कोशिश करता है. अगर आप भी अपना एचआरए क्लेम करना चाहते है तो इन बातो का ध्यान जरूर रखें.
ज्यादातर ओफिस में एचआरए क्लेम करने के लिए किरायों की रिसीट लगाई जाती हैं. ये हर बार टैक्स डिडक्शन से छूट की गारंटी नहीं होती और आपको इसके अलावा भी कुछ पक्के डॉक्यूमेंट अपने पक्ष में लगाने जरूरी है जैसे कि बैंक के अकाउंट की डिटेल्स.
कई बार एचआरए क्लेम करने के लिए रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाते है, अपने भाई या किसी और रिश्तेदार का घर होने का जिक्र कर देते है. अगर कभी मामले की जांच होती है और रेंट एंग्रीमेंट न होने पर आपका एचआरए डिडक्शन खारिज किया जा सकता है.
अगर आप अपने मकान मालिक को कैश में पेमेंट कर रहे और आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है तो आपका कैंसिल हो सकता है आपका एचआरए क्लेम हमेशा मकान मालिक के बैंक अकाउंट में किराए का ट्रांजेक्शन करना चाहिए और इसका बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए.