Gulshan Kumar Murder: गुलशन कुमार हत्याकांड में रउफ की सजा बरकरार, अब्दुल राशिद को HC ने दोषी ठहराया

Updated : Jul 01, 2021 13:24
|
Editorji News Desk

T-Series के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड (Gulshan Kumar Murder Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट (Rauf Merchant) की सजा को बरकरार रखा है. गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्रकैद की सजा हुई थी और वह औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था. अदालत ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ वे फिर से अदालत में अपील करेंगे. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.

बता दें कि टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्‍त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. T-Series के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस ने पहली बार बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते के काले अध्याय को खुलकर सामने ला दिया था.

BombayMurderBombay High Court

Recommended For You

editorji | मनोरंजन

Alpha: यशराज फिल्म्स ने आलिया भट्ट का स्पाई यूनिवर्स 'अल्फा' में किया स्वागत, देखिए धमाकेदार Video

editorji | मनोरंजन

Justin Bieber का मुंबई में हुआ जोरदार स्वागत, अनंत-राधिका के संगीत में परफॉर्म करेंगे सिंगर

editorji | मनोरंजन

Salman Khan ने कैटरीना के पति विक्की कौशल पर लुटाया प्यार, डांस की तारीफ कर लिखी ये बात

editorji | मनोरंजन

राजकुमार राव '12th Fail' एक्टर मेधा शंकर संग स्क्रिन करेंगे शेयर, एक्शन थ्रिलर 'मालिक' में आएंगे नजर

editorji | मनोरंजन

Virat Kohli मुंबई में जीत का जश्न मनाने के बाद लंदन हुए रवाना, अनुष्का शर्मा और बच्चों से मिलने को बेताब