T-Series के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड (Gulshan Kumar Murder Case) में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट (Rauf Merchant) की सजा को बरकरार रखा है. गुलशन कुमार की हत्या के मामले में अब्दुल को 2002 में उम्रकैद की सजा हुई थी और वह औरंगाबाद जेल में सजा काट रहा था. अदालत ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ वे फिर से अदालत में अपील करेंगे. इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.
बता दें कि टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की 12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. T-Series के मालिक गुलशन कुमार मर्डर केस ने पहली बार बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्ते के काले अध्याय को खुलकर सामने ला दिया था.