विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गोवा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि राज्य का चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) एक स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए. राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना भारत के संविधान के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरएफ नरीमन ने गोवा सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जो व्यक्ति सरकार में कोई पद संभाल रहा हो उसे कैसे राज्य का चुनाव आयुक्त बना दिया गया. जस्टिस नरीमन ने कहा कि ये देश के संविधान का मखौल उड़ाने जैसा है.