सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा मीडिया लोकतंत्र का शक्तिशाली प्रहरी है और उसे हायर कि कोर्ट की ओर से की गई मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग करने से मीडिया को रोका नहीं जा सकता. न्यायूमर्ति डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली बेंच ये बात आयोग की उस अपील पर की जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियों को लेकर मीडिया को सीमित रिपोर्टिंग करने के निर्देश दे. आयोग ने मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी के संदर्भ में ये अपील की थी. दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने कोरोना के प्रसार के मसले पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि चुनावी राज्यों में कोरोना फैलने के लिए आयोग जिम्मेदार है और क्यों ना उसके अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए, आयोग ने कहा था कि मीडिया में इस टिप्पणी के आने के बाद आयोग की छवि को धक्का लगा है