Drone Policy: ड्रोन उड़ाने के लिए जारी हुए नए नियम, सरकार ने Drone Taxi को भी दी हरी झंडी

Updated : Aug 26, 2021 20:24
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Editorji News Desk

Drone उड़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं. जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार ने कहा है कि नए नियम इस तरह से बनाए गए हैं कि ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से विकास हो, साथ ही सुरक्षा पहलुओं का भी ध्यान रखा जा सके. आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में... 

  • ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए अब किसी अनुमति की जरूरत नहीं
  • एयरपोर्ट के पास येलो जोन का दायरा 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर किया गया
  • ड्रोन की परमिशन लेने के लिए पहले 25 फॉर्म भरने होते थे, जिसे अब 5 कर दिया गया है 
  • ड्रोन की वजन लिमिट 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम की गई, इसमें ड्रोन टैक्सी भी शामिल है 
  • ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क 3000 रुपये से घटाकर 100 रुपये किया गया 
  • 10 साल के लिए वैलिड रहेगा ड्रोन रिमोट पायलट लाइसेंस 
  • लाइसेंस से पहले कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होगी 
  • कार्गो ड्रोन के लिए ड्रोन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे 
  • बुनियादी नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक दंड रखा गया है 

ये भी पढ़ें: Delhi-NCR में पुरानी गाड़ी चलाने वाले सावधान ! पुराने वाहनों पर पाबंदी का आदेश

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