गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने राज्य सरकार (State Government) को कोरोना की संभावित तीसरी और चौथी लहर (Third and Fourth Wave) से निपटने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के ढांचे का विकास करना चाहिए कि महामारी की तीसरी या चौथी लहर तक आ सकती है और ऐसा अनुमान इस लिए क्योंकि लोग मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और स्वच्छता जैसे नियमों का पालन नहीं करने जा रहे.
सरकार की तरफ से पेश वकील ने जब यूरोपीय देशों का उदहारण दिया तो कोर्ट ने कहा कि आपको केवल चीन से तुलना करनी होगी और वो बेमिसाल है. वहां जैसा अनुशासन यहां लागू नहीं किया जा सकता इसलिए स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर कीजिए और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में.