कोरोना(Corona) के कम होते मामलों के चलते दिल्ली में दिल्ली DDMA ने 26 जुलाई से मेट्रो (Metro) और बसों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी है.हालांकि बसों और मेट्रो दोनों में ही खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. वहीं अब
सिनेमाहॉल 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे
शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत है
अंतिम संस्कार में भी अब 100 लोग शामिल हो सकते हैं
सभी दुकानें बिना ऑड इवन के खुल पाएंगी
गैर जरूरी सेवा की दुकानें सुबह दस बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी
रेस्टोरेंट 50 फीसदी कपैसिटी के साथ खुले रहेंगे
स्पा को खोलने की इजाज़त दी गई है
लेकिन स्पा मालिकों को नियम और शर्त मानने होंगे
हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूरी
हालांकि दिल्ली सरकार फिलहाल स्कूल-कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं दिख रही है. दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी.