देश की राजधानी सोमवार से फिर दौड़ने लगेगी. दिल्ली में अनलॉक पार्ट-4 (Delhi Unlock) का एलान कर दिया गया है जिसके तहत कई चीजों में रियायत दी गई है. आइए बताते हैं कि दिल्ली में सोमवार से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.
सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे
सरकारी दफ्तर में बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में रहेगा
50% स्टाफ का वर्क फ्रॉम होम रहेगा
प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे
सभी दुकानें, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स बिना ऑड इवन नियम के खुलेंगे
गैर जरूरी सामान की दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी
सभी मार्केट और मॉल्स सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे
रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुलेंगे
ये सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुल सकेंगे
बार भी 50% बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे
ये दोपहर 12 से रात 10 बजे तक बार खुल सकेंगे
50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में 1 ही वीकेंड मार्केट खुलेगी
शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे
सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते
दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी
DTC और क्लस्टर बसें 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेंगी
ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में 2 यात्री बैठ सकेंगे
मैक्सी कैब में 5 यात्री
RTV में 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत
धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं
पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा को अनुमति. आइए अब जान लेते हैं कि दिल्ली में क्या बंद रहेगा.
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक.
स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बंद रहेंगे.
सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क बंद रहेंगे.
बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल बंद रहेंगे.
बिजनेस टू बिजनेस इवेंट्स, स्पा, जिम, योग संस्थान, सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं.
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