Delhi Riots 2020: दिल्ली की कोर्ट का आदेश- आसिफ इकबाल, देवांगना और नताशा को तत्काल रिहा करें

Updated : Jun 17, 2021 15:12
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Editorji News Desk

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में JNU की छात्राओं और 'पिंजड़ा तोड़' ग्रुप की कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल (Devangana Kalita and Natasha Narwal) के साथ ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा (Asif Iqbal Tanha) को कोर्ट ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज कर दी है. पुलिस ने कोर्ट से verification के लिए 21 जून तक का वक़्त मांगा था. पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High court) से जमानत मिलने के बाद यह आदेश दिया है. इससे पहले गुरुवार सुबह इन तीनों छात्रों ने अपनी तत्काल रिहाई की मांग के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. अदालत ने इस मामले में छात्रों के वकील को निचली अदालत में जाने को कहा था.

बता दें 15 जून को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली दंगा मामले में देवंगाना कलिता, नताशा नारवाल और जामिया के स्‍टूडेंट आसिफ इकबाल तन्‍हा को जमानत दी थी. इन्‍हें उत्‍तर-पूर्वी दिल्‍ली हिंसा मामले में UAPA एक्‍ट के तहत पिछले साल गिरफ्तार किया गया था.

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