दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नये आईटी नियमों (New IT Rules) को लेकर आईटी मंत्रालय (IT Ministry) को नोटिस जारी किया है. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वकील उदय बेदी की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया. याचिका में दावा किया गया है कि नए आईटी नियम असंवैधानिक हैं और ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं.
इस याचिका में आगे कहा गया है कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरोधी नियमों ने सोशल मीडिया मंचों को अपने उपयोगकर्ताओं पर लगातार नजर रखने की अनुमति दी है, जो निजता के अधिकार का उल्लंघन है. इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को शपथपत्र दायर करने के लिए समय देते हुए 13 सितंबर तक जवाब मांगा है.