दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट स्कूल में बच्चों ( Delhi school fee cut) को पढ़ा रहे अभिभावकों को खासी राहत दी है. सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को (Private School Fee cut) 2020-21 के सेशन में चार्ज की गई फीस में 15 फीसदी की कटौती के निर्देश दिए हैं. सरकार के आदेश में ये कहा गया है कि अगर स्कूलो ने पैरेंट्स से ज्यादा फीस ली है तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में की फीस में एडजस्ट करना होगा.
उदाहरण के दौर पर अगर साल 2020-21 में स्कूल की एक महीने की फीस 3 हजार रही है तो 15 फीसदी कटौती के बाद स्कूल पैरेंट्स से 2,550 रुपये ही ले सकते है. इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट आर्थिक दिक्कत की वजह से बकाया फीस भुगतान ना करने पर किसी स्टूडेंट को स्कूल की किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से रोक नहीं सकता. दिल्ली सरकार द्वारा निर्देशित यह आदेश उन सभी 460 प्राइवेट स्कूलों के लिए जिन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी.