दिल्ली की एक अदालत (Court) ने 26 जनवरी को लाल किले (Red Fort) पर हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को शनिवार को जमानत दे दी. अंतिम सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू ने कोर्ट में कहा कि 26 जनवरी के दिन उसने आंदोलनरत किसानों को फोन कर लाल किले पहुंचने के लिए नही कहा था बल्कि किसान नेताओं की तरफ से किसानों को फोन किया गया.
सिद्धू के वकील ने दलील दी कि इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं कि सिद्धू ने भीड़ जुटाई. सिद्धू के मुताबिक वो किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं था.