दिल्ली (Delhi) के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा है कि राजधानी का कोई भी स्कूल, ऐसे किसी भी बच्चे को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता जिसने आवेदन पत्र में माता-पिता में से केवल एक के नाम का उल्लेख किया हो (declaring name of only one parent). यानी सरकार ने माता-पिता दोनों का नाम देने कि बाध्यता को खत्म कर दिया है. सरकार के इस फैसले से सिंगल पैरेंट्स या अन्य किसी विशेष परिस्थिति वाले बच्चों को काफी राहत मिलेगी.
इसके अलावा सरकार का ये कदम उन बच्चों के लिए भी काफी अहम है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता या उन में से किसी एक को खो दिया है. दिल्ली सरकार कि तरफ से इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.