Cow as National Animal: इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुझाव- गाय को घोषित किया जाए 'राष्ट्रीय पशु'

Updated : Sep 01, 2021 22:46
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Editorji News Desk

Allahabad High Court ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है. एक मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि गाय हिंदुओं की आस्था का का विषय है और गो मांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि गोरक्षा का काम केवल एक धर्म संप्रदाय का नहीं है और ना ही गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखा जाना चाहिए. ये जिम्मेदारी सबकी है और गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार बना देना चाहिए.

अदालत ने ये टिप्पणी कॉउ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए संभल के एक व्यक्ति से जुड़ी सुनवाई के दौरान की है. जावेद नाम के इस व्यक्ति पर आरोप है कि अपने साथियों के साथ मिल उन्होंने मांस इकठ्ठा करने के मकसद से पड़ोसी की गाय को चुराया. इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले राजस्थान हाई कोर्ट भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दे चुकी है.

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Uttar PradeshCowAllahabad High Court

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