दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल उपकरणों और दवाइयों की जमाखोरी को लेकर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई को जमा करने का काम राजनेताओं का नहीं है. नेताओं की तरफ से दवा बांटने के मामले में कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए दवाइयों की जमाखोरी ठीक बात नहीं है, ऐसा न हो. कोर्ट ने नेताओं को निर्देश दिया है कि अगर आप भला करना चाहते हैं तो जिन दवाइयों की जमाखोरी की है, उसे सरकारी अस्पतालों में वितरण के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को सौंप दें. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपसे दवाइयों की जमाखोरी की उचित जांच करने की उम्मीद है.