CAA Protest: SC का यूपी सरकार को निर्देश, रिकवरी के लिए भेजे पूर्व के नोटिस पर ना हो कार्रवाई

Updated : Jul 10, 2021 00:28
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Editorji News Desk

Supreme Court ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह राज्य में CAA विरोधी आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस पर कार्रवाई ना करे. शीर्ष अदालत ने हालांकि राज्य सरकार से कहा कि वह कानून के मुताबिक और नए नियमों के तहत कदम उठा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश परवेज आरिफ टीटू की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए. परवेज की तरफ से दायर याचिका में जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस को रद करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन की ओर से मनमाने ढंग से नोटिस भेजे गए हैं और उन्हीं के आधार पर वसूली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है.

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