एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में हुए मीडिया ट्रायल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि, किसी भी केस की जांच के दौरान मीडिया ट्रायल उसकी जांच को प्रभावित करता है. कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई नई गाइडलाइंस नहीं आ जाती तब तक मीडिया को सुसाइड केस में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. दरअसल, सुशांत की मौत के बाद मीडिया ट्रायल और न्यूज चैनल पर चल रही अलग-अलग थ्योरी को लेकर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी समेत मुंबई के कई लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मीडिया के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया.