मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात(Gujarat) में कथित लव जिहाद(Love Jihad) के खिलाफ कानून पेश होने वाला है. इस बिल के जरिए गुजरात सरकार बलपूर्वक या बहला-फुसलाकर शादी के बाद धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना चाहती है. बिल में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है. बता दें कि साल 2003 में गुजरात में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक एक्ट लाया गया और इसी में अब संशोधन किया जा रहा है. गुजरात के गृहमंत्री प्रदीपसिंह जड़ेजा ने बुधवार को कहा कि वो विधानसभा में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट 2003 पेश करने जा रहे हैं जिससे राज्य में हिंदू लड़कियों का शादी के बहाने बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन रुकेगा.