अमेरिकी फेडरल कोर्ट (US Federal Court) ने ट्रंप काल से जुड़े H-1B वीजा नियमों में किए गए बदलाव को रद्द कर दिया है जो US में नौकरी की राह देख रहे भारतीयों छात्रों (Indian students) के लिए बड़ी राहत है. कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में रोजगार के मौके बढ़ेंगे, क्योंकि सालाना जारी किए जाने वाले H-1B वीजा की संख्या 65,000 तक सीमित है. बता दें कि H-1B एक नॉन माइंग्रेंट वीजा है, जिसके नियमों को ट्रंप प्रशासन ने इसलिए बदलने का प्रस्ताव दिया ताकि अमेरिका के स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों.
प्रस्ताव में छात्रों की चयन प्रक्रिया को लॉटरी ड्रा से बदलकर सिर्फ ज्यादा वेतन वाली नौकरियों के लिए आवेदन की ही बात शामिल थी. जहां ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विश्विद्यालयों ने विरोध किया था, वहीं फैसले के खिलाफ अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स कोर्ट चला गया. कारोबारियों का तर्क था कि बदलावों के बाद फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वे आवेदन नहीं कर सकेंगे.