केन्द्र सरकार ने अब वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. जिसके मुताबिक 1 अक्टूबर से वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी , इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जिसके मुताबिक इन सभी दस्तावेजों का रखरखाव और ई चालान IT पोर्टल पर होंगे. ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वे चालकों से ये दस्तावेज न मांगे. इसकी जगह पर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है जिसके जरिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी या अधिकारी को गाड़ी का नंबर अपनी मशीन में डालकर खुद ही सारे कागजातों की जांच करनी होगी. एक्ट के अनुसार किसी पुलिसकर्मी के पास जांच उपकरण नहीं है, तो वह स्मार्टफोन पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर वाहन के कागज की जांच कर सकेंगे.
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