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'बल्लामार' MLA की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

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भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र और विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर इंदौर कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया. इंदौर सेशन कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि, यह मामला विधायक से जुड़ा है इसलिए ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, और इसकी सुनवाई विधायक और सांसदों के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट में की जाए. मतलब इंदौर कोर्ट ने मामले को भोपाल की विशेष अदालत को भेज दिया है. भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को सरेआम इंदौर नगर निगम के अफसर को बल्ले से पीटा था, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था और कोर्ट ने फिर उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया था.

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