सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में पुरानी कारों, बाइक और स्कूटरों को रजिस्टर करने के लिए नियम तय कर रहा है. गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से, वह विंटेज मोटर वाहनों से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन विनियमन 1989 में संशोधन के संबंध में लोगों से सुझाव मांग रहा है. विचार विंटेज मोटर वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना है. विंटेज मोटर वाहनों को उन वाहनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दोपहिया और चार पहिया (गैर-वाणिज्यिक / व्यक्तिगत उपयोग) हैं और उनके पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख से 50 वर्ष ज़्यादा से पुरानी हैं. कानून बनने के बाद संबंधित विंटेज वाहन को 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया जाएगा. प्रस्ताव के अनुसार, रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैध होगा. नए रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क 20,000 रुपए होगा और बाद में पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा.
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