सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और उनके भाई को अपनी मां से नजरबंदी में मिलने की इजाजत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को पार्टी की बैठकों में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने इल्तिजा की तरफ से महबूबा को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद रखने के खिलाफ दायर ताजा याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जवाब दाखिल करने को भी कहा है. इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की रिहाई के लिए दायर याचिका में कहा था कि उनकी मां महबूबा मुफ़्ती को PSA के तहत अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है और वो चाहती हैं कि अदालत इस मामले में उन्हें रिहा करने का फैसला दे.
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