अब एक साल में बैंक से तय सीमा से ज्यादा पैसा निकालने पर आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है.
यह नियम एटीएम के अलावा बैंक से पैसे निकालने पर भी लागू होगा. आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितनी राशि बिना टैक्स चुकाए निकाली जा सकती है.
आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रु. से अधिक निकालता है तो उसे टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा.
यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है.
ITR फाइल करने वाले कस्टमर बिना TDS का भुगतान किए बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक अकाउंट से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक कैश निकाल सकते हैं.
इस नियम के तहत अगर आप बैंक अकाउंट से एक करोड़ रुपये से ज्यादा निकालते हैं तो 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा.
अगर पिछले 3 साल से लगातार आईटीआर नहीं भरा है तो 20 लाख रु. से अधिक कैश निकालने पर 2 फीसदी और 1 करोड़ रु. से अधिक की निकासी पर 5% TDS देना पड़ जाएगा.