केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी. लोगों को उम्मीद है कि आगामी बजट में टैक्स छूट को लेकर ऐलान हो सकता है.
वर्तमान में, धारा 80CCI के अनुसार, धारा 80C, 80CCC और 80 CCD(1) के तहत 1.50 लाख रु. तक टैक्स छूट मिलती है.
2014 में 1.50 लाख रुपए की इस सीमा को 1 लाख रुपये से संशोधित किया गया. माना जा रहा है कि अभी यह 2.50 लाख रुपये तक हो सकती है.
पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 2014 से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस कारण लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ रहा है. ऐसे में इसमें बदलाव आ सकता है.
अभी NPS से 60 फीसदी तक निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. बाकी 40 फीसदी रकम से एन्युटी ली जाती है. इसे भी टैक्स छूट के दायरे में लाया जा सकता है.
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, आवासीय घर के लिए होम लोन की मूल राशि के रीपेमेंट के लिए टैक्स एलिजिबल इनकम से 1.5 लाख रु. तक की कटौती हो सकती है.
ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि होम लोन के भुगतान पर अलग से टैक्स छूट की व्यवस्था की जा सकती है.