अगले महीने रद्द हो सकता है आपका PAN Card, जुर्माने से बचने के लिए करें ये जरूरी काम

Updated : Mar 23, 2021 09:49
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Editorji News Desk

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar Card) से लिंक नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए. क्योंकि इनकम टैक्स टिपार्टमेंट ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना कंप्लसरी किया हुआ है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानि CBDT ने PAN और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है, यानी इसके लिए सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं. अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है. इसके साथ ही आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए सभी पैन कार्ड धारकों को अपने स्टेटस की जांच कर उसे तुरंत आधार से लिंक करना होगा. 

कैसे PAN और आधार लिंक का पता करें?

सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं 

यहां बाईं तरफ लिखे क्विक लिंक विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें 

नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी 

इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन और आधार की डिटेल भरनी होगी 

इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं 


ऐसा करने के बाद अगर आपको पता चल जाए कि आपका आधार और पैन लिंक नहीं है. तो क्या करना ? वो भी जान लीजिए.

ऐसे लिंक करें अपना आधार और PAN 
अपने फोन में कैपिटल लेटर में IDPN टाइप करें 

फिर स्पेस देकर आधार नंबर और पैन नंबर लिखें

इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें 

इसके बाद आयकर विभाग दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा.

क्यों है ना आसान तरीका ? तो आप भी जल्दी कीजिए. 

AADHAR CARDPanPan cardIncome Tax

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