गुजरात सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में रियायत बरतते हुए शहर के अंदर हेलमेट पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. गुजरात सरकार ने कहा की शहर की नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर हेलमेट न पहनने पर अब जुर्माना नहीं लगेगा. लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट जरूरी बना रहेगा. सरकार ने हेलमेट से जुड़े नियमों के खिलाफ कई प्रतिवेदन मिलने के बाद ऐसा फैसला लिया है.