दिल्ली सरकार की साल 2021-22 के लिए एक्साइज पॉलिसी की घोषणा शराब के शौकीनों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. इस घोषणा के तहत शराब की दुकानों (liquor shops ) को 'वॉक इन' सुविधा ('Walk in' facility ) देनी होगी यानी अब ग्राहक काउंटर या बाहर नहीं बल्कि शराब की दुकान के अंदर अपनी पसंद की शराब खरीद सकेगा. शराब की दुकानें एयर कंडीशंड होंगी और दुकान के अंदर-बाहर CCTV कैमरे होंगे जिसमें दुकान मालिक को एक महीने की रिकॉर्डिंग मेंटेन करनी होगी.
होटल, रेस्टोरेंट और क्लब के बार भी अब रात तीन बजे तक खुले रहेंगे. नई नीति के तहत दिल्ली के हर वॉर्ड में औसत तीन दुकानें होंगी, नई दिल्ली और दिल्ली कैंट विधानसभा में कुल 29 शराब की दुकानें होंगी जबकि गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 शराब की दुकानें होंगी. पॉलिसी में दुकान मालिकों के लिए थोड़े सख्त आदेशों को भी शामिल किया गया है. शराब की दुकान के चलते कोई समस्या या हंगामा होने या दुर्व्यवहार की शिकायत मिलने पर मालिक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा. लाइसेंसधारक को ही ये सुनिश्चित करना होगा कि दुकान के एकदम बाहर खाने या स्नैक्स की दुकान ना हो ताकि लोग वहीं शराब पीना ना शुरु कर दें.