Vijay Mallya को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने दिवालिया (Bankruptcy Order) घोषित कर दिया है. कोर्ट के इस फैसला की अहमियत यहीं से समझी जा सकती है कि इसके बाद भारतीय बैंकों को दुनियाभर में उनकी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिल गई है. इतना ही नहीं ब्रिटिश हाईकोर्ट द्वारा दिवालिया आदेश के खिलाफ अपील करने के किसी भी अधिकार से भी इनकार किया गया है. माल्या के खिलाफ ये याचिका SBI समेत भारतीय बैंकों के एक संघ की तरफ से दायर की गई थी.
आपको बता दें कि माल्या ने SBI और दूसरे बैंकों से 9,990 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और इसके बाद इस ऋण को माल्या के द्वारा जानबूझकर नहीं चुकाया गया. हालांकि माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने जुलाई में ही उसके शेयर बेचकर 792.12 करोड़ रुपये हासिल किए थे.