Char Dham Yatra: उत्तराखंड HC की रोक के बावजूद 1 जुलाई से सरकार करवा रही है यात्रा, गाइडलाइंस जारी

Updated : Jun 29, 2021 12:42
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Editorji News Desk

उत्तराखंड हाईकोर्ट(Uttarakhand HC) ने भले ही कोरोनावायरस(Covid 19 update) के कारण चार धाम यात्रा को न करवाने का फैसला दिया हो लेकिन प्रदेश सरकार(Uttarakhand Government) ने श्रद्धालुओं के लिए नए नियम जारी कर दिए. प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा (Char Dham Yatra News) के पहले फेज़ की शुरुआत 1 जुलाई से और दूसरे फेज़ की शुरुआत 11 जुलाई से तय की है. सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी श्रद्धालुओं को कोविड की निगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना जरूरी होगा. बता दें कि सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के चार धाम यात्रा वाले फैसले पर रोक लगा दी थी और चारों धाम का लाइव प्रसारण करवाने का आदेश दिया था.

पहले फेज़ की यात्रा में रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के निवासियों के लिए अलग से एसओपी तैयार की गई है. वहीं दूसरे फेज़ की यात्रा में केवल उत्तराखंड के निवासी ही हिस्सा ले सकेंगे. कोरोना के हालातों और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के खस्ता हालातों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी और 7 जुलाई तक हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया था.

Uttarakhand HCUttarakhand governmentChar Dham Yatra

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