उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh news) में अब आम दुकानदारों के लिए तंबाकू और सिगरेट(Tobacco Products) बेचना थोड़ा मुश्किल होने वाला है. प्रदेश की योगी सरकार ने दुकानदारों के लिए तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए लाइसेंस व्यवस्था लागू कर दी है. अब किसी दुकानदार को तंबाकू या सिगरेट बेचने के लिए नगर निगम से 'निकोटीन सेलिंग लाइसेंस'(Nicotine Selling License) लेना होगा. सरकार ने ये फैसला जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है.
एक सरकारी सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 35.5 फीसदी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वहीं तंबाकू के सेवन के कारण होने वाले बीमार लोगों पर होने वाला सरकारी खर्च एक लाख 82 हजार करोड़ है. नए नियमों के मुताबिक तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार गैर तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएंगे. ये फैसला सरकार ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया है.