कमेटी पर SC की टिप्पणी - पहले व्यक्त किए विचार सदस्यता में बाधक नहीं

Updated : Jan 20, 2021 00:35
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Editorji News Desk

किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान के अलग होने पर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति का हिस्सा होने से पहले एक व्यक्ति की कोई राय हो सकती है, लेकिन उसकी राय बदल भी सकती है. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने इस मामले पर विचार रखा, वह समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं हो सकता, कमेटी के सदस्य कोई जज नहीं होते हैं. यह कोई चयन और नियुक्तियों की कमेटी का मामला नहीं है. बता दें मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई. कमेटी ने फैसला लिया कि किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को सुबह 11 बजे होगी.

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