Migrant Workers Issue: SC का बड़ा आदेश, कहा- 31 जुलाई तक लागू हो 'वन नेशन, वन राशन कार्ड'

Updated : Jun 29, 2021 13:59
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Editorji News Desk

कोरोना लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को हो रही समस्याओं पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़े आदेश जारी किए. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सभी राज्य जुलाई 2021 तक एक नेशन एक राशन कार्ड (One nation, One ration card) योजना लागू कर दें.

टॉप कोर्ट ने केन्द्र सरकार (Central Government) को भी कहा है कि वो राज्यों को अतिरिक्त अनाज (Extra Grain) आवंटित करे...आइए जानते हैं देश की सबसे अदालत ने क्या-क्या आदेश जारी किए हैं.


 प्रवासी मजदूरों पर आया सुप्रीम आदेश
जुलाई तक देश में लागू हो एक नेशन एक राशन कार्ड
प्रवासी श्रमिकों के लिए सामुदायिक रसोई चलाएं राज्य
सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण 31 जुलाई 2021 तक पूरा हो
देश में सभी राज्य ऐसे मजदूरों फ्री राशन बांटने की योजना बनाएं


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण हो जाए तो सरकारें उन प्रवासी कामगारों को लाभ दे सकती हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान रोजगार खो दिया है. पीठ ने स्वीकार किया कि यह एक मुश्किल काम है, लेकिन इसे हासिल करना होगा. बता दें कि इसी मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बीते 24 मई को कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की थी और लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम के स्टेटस के बारे में जवाब मांगा था.

One nation

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