मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ जांच के सभी मामलों को महाराष्ट्र के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी (Any independent agency) को हस्तांतरित करने की मांग की थी. देश की सबसे बड़ी अदालत ने न सिर्फ इस याचिका को ठुकरा दिया (Turned down the petition) बल्कि तल्ख टिप्पणी भी की.
न्याययमूर्ति हेमंत गुप्ता और वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने परमबीर की याचिका को चौंकाने वाला बताया. कोर्ट ने पूछा कि आप ऐसी मांग कैसे कर सकते हैं. आप खुद महाराष्ट्र कैडर से आते हैं और इसी पुलिस सेवा में आपने 30 साल दिए हैं. इसके बावजूद आपको अपने ही राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है. आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बेदम हैं. बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था. परमबीर का आरोप है कि बदले की भावना से उनका तबादला किया गया है.