रमज़ान के दौरान जल्दी वोटिंग शुरु कराने से SC का इनकार

Updated : May 13, 2019 13:53
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Editorji News Desk
रमज़ान के दौरान मतदान जल्दी शुरू करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव का हवाला दिया जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि रमजान के दौरान सुबह 7 बजे के बजाय सुबह 5 बजे से मतदान कराया जाए. 2 मई को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विचार करने को कहा था.
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