बिलकिस बानो को मुआवजा और नौकरी दे राज्य सरकार: सुप्रीम कोर्ट
Updated : Apr 23, 2019 20:53
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Editorji News Desk
गुजरात में लोकसभा के लिए हो रही वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में हुए 2002 के दंगों पर एक अहम फैसला दिया. गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई बिलकिस बानो को 50 लाख रुपये बतौर मुआवजा, नौकरी और घर देने का फैसला अदालत ने सुनाया है. बिलकिस बानो ने इससे पहले पांच लाख रुपये मुआवजा देने की राज्य सरकार की पेशकश को ठुकराते हुए ऐसा मुआवजा मांगा था जो दूसरों के लिये नजीर बने. 2002 में दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास गर्भवती बिलकिस बानो के साथ गैंग रेप किया गया था और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी.
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