लोन मोरेटोरियम मामले में ब्याज़ पर ब्याज़ लगाने के विरोध में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.इस दौरान कोर्ट ने सरकार से ब्याज़माफी के फैसले को जल्द लागू करने को कहा. कोर्ट की ओर से सरकार को 2 नवंबर तक का वक्त दिया गया. कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी की दिवाली कैसी होगी, ये अब सरकार के हाथ में है.बीते दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आठ कैटेगरी में 2 करोड़ रूपये तक के लोन के मामले में ब्याज़ पर ब्याज़ माफ करने का फैसला लिया गया है.इस दौरान कोर्ट ने साफ कहा है कि लोन मोरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले लोगों को 15 नवंबर 2020 तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा