Retrospective Tax: केंद्र सरकार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वसूली का प्रावधान खत्म करने जा रही है, इस बाबत गुरुवार को सरकार ने लोकसभा में रेट्रो टैक्स रोलबैक बिल पेश किया. Vodafone और Cairn Energy के साथ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के झगड़े के बाद ही ये संशोधन प्रस्ताव लाया गया है. इसके मुताबिक, पुरानी तारीखों से कैपिटल गेन पर टैक्स वसूली का नियम अब खत्म होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंड) बिल, 2021 पेश किया. इसमें 28 मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर की गई टैक्स डिमांड को वापस लेने का प्रावधान है. बिल के मुताबिक, टैक्स विवाद के इन मामलों में बिना ब्याज के रिफंड करने का भी प्रावधान है.
दरअसल, इस फैसले को वोडाफोन और केयर्न के मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन से अदालत में हारने के बाद ही साल 2012 में सरकार ने कानून बदलकर पिछली तारीखों से टैक्स मांग की थी. अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने भारत के खिलाफ फैसला दिया और कंपनियों पर लगाया गया जुर्माना बयाज समेत देने को कहा. हाल ही में केयर्न के केस में पेरिस में मौजूद भारत सरकार की संपत्ति को नीलाम करने का आदेश वहां की अदालत द्वारा दिए जाने की भी खबर भी आई थी.